नई दिल्लीः

नए GST रेट कब से होंगे लागू? क्या-क्या होगा सस्ता, किसे मिलेगा फायदा

जन एक्सप्रेस / नई दिल्ली : केंद्र सरकार आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए जीएसटी दरों में बदलाव करने जा रही है। हाल ही में आयोजित बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स दरों को घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिर्फ दो प्रमुख स्लैब — 5% और 18% — रह जाएंगे। इस फैसले का सीधा फायदा आम आदमी, किसानो और कारोबारियों को मिल सकता है क्योंकि फ्रिज, टीवी, एसी जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं।

GST स्लैब में क्या बदलाव हुआ है?
केंद्र सरकार ने GST दरों में बदलाव करके आम आदमी किसानों और कारोबारियों को बड़ी रहत दी है। GST दरों में बदलाव से सैकड़ों वस्तुओं के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली है। केंद्र सरकार ने GST स्लैब 4 से घटाकर 2 कर दिए हैं. जिसमे से 12% और 28% को हटा कर अब सिर्फ 5 और 18 फीसदी के स्लैब में ही सभी वस्तुओं को रखा गया है।

कब से बदल जाएंगी जीएसटी की नई दरें?
जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया कि व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को अब पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, नए जीएसटी रेट 22 सितंबर से लागू होंगे। हालांकि, सिगरेट, बीड़ी, चबाने वाला तंबाकू और कच्चा तंबाकू जैसे प्रोडक्ट इस नियम के बाहर रहेंगे। इन पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।
क्या-क्या हो सकता है सस्ता?
कोल्ड ड्रिंक पीने वालों को झटका लगा है, क्योंकि कोका-कोला और पेप्सी जैसी ड्रिंक्स पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। वहीं, सरकार ने किसानों और ग्राहकों को राहत देते हुए डेयरी प्रोडक्ट्स, उर्वरकों, बायो-कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटा दिया है। अब जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस लेना सस्ता होगा। 1200CC से बड़ी पेट्रोल और 1500CC से बड़ी डीजल गाड़ियों पर अब 40% जीएसटी लगेगा, जबकि छोटी कारें और बाइकें सस्ती होंगी। सभी भारतीय ब्रेड (जैसे पिज्जा ब्रेड, पराठा, रोटी) को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। पैक्ड पनीर पर टैक्स में बदलाव कर छोटे निर्माताओं को राहत दी गई है। खेल आयोजनों में 500 रुपये से कम के टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इससे ऊपर वाले टिकट पर 18% जीएसटी देना होगा।

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