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पंचायत चुनाव हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा क्यों नहीं मिला?

कोलकाता । हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से हालतनामा दाखिल करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने पूछा है कि पंचायत चुनाव में मारे गए लोगों को वित्तीय मुआवजा देने के आदेश के बावजूद अभी तक इसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ है। चुनावी हिंसा में 54 लोग मारे गए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की ओर से लगाई गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम की खंडपीठ ने पूछा कि 14 जुलाई को ही जब वित्तीय मुआवजा का आदेश दे दिया गया था तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ? कोर्ट ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी और दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा गया था। लेकिन 17 लोगों के परिवार को तो नौकरी मिल गई है बाकी लोगों को क्यों नहीं मिली?

विपक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के जो लोग मारे गए थे उनके परिवार के सदस्यों को तो नौकरी मिल गई है। वित्तीय मुआवजा भी मिल गया है। लेकिन विपक्ष के किसी भी कार्यकर्ता की मौत पर परिवार को कुछ नहीं मिला है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आठ दिनों के भीतर राज्य सरकार इस मामले में लिखित में जवाब दे।

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