विवाहिता को जलाकर मारने वाले पति व उसकी मां को 12 वर्ष का कारावास व 20 हजार का अर्थदंड

जन एक्सप्रेस/संवाददाता
बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने गुरुवार को 7 वर्ष पूर्व दहेज हत्या के आरोपी मां बेटे को 12 वर्ष का कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 7 मार्च वर्ष 2016 को थाना रामसनेहीघाट में आजमगढ़ जनपद के थाना जियनपुर कुकिलाघाट निवासी बलीराम चौहान पुत्र बाल गोविंद ने कोतवाली को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी पुत्री को दहेज की मांग न पूरी होने पर जलाकर मार देने का आरोप अपने दामाद राजू पुत्र शेखर उर्फ शेखराज व उसकी मां भगवती पत्नी शेखर निवासी कंधईपुर थाना रामसनेहीघाट पर लगाया।
पुलिस ने पिता की तहरीर पर दहेज हत्या से जुड़ा मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। जिसमें तत्कालीन विवेचक ने समुचित साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने आरोपी मां और बेटे को 12 वर्ष का कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।






