उत्तर प्रदेश

बालू खदानों पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध खनन पर करोड़ों का जुर्माना

बांदा । जिलाधिकारी बांदा नगेंद्र प्रताप ने जिले में बालू व मोरम खनन पट्टों और खनन क्षेत्र की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। इसके तहत तहसील सदर और तहसील पैलानी में चार-चार बालू खदानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने खनन पट्टे के क्षेत्रों की माप और जांच की। अवैध खनन पाए जाने पर इन खदानों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी की गई।

गंछा ग्राम की खदान पर 31.52 लाख का जुर्माना

तहसील बांदा स्थित ग्राम गंछा के गाटा संख्या 1971/1 (रकबा 24.71 एकड़) में मेसर्स ओम ट्रेडर्स के स्वामित्व वाली खदान पर जांच के दौरान स्वीकृत सीमा से 3503 घन मीटर बालू का अतिरिक्त खनन और परिवहन पाया गया। इस पर खनिज विभाग ने 31,52,700 रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी की।

बेंदाखादर खदान पर 54.64 लाख का जुर्माना

तहसील बांदा के बेंदाखादर गांव की खदान, जो मेसर्स पहलवान ट्रेडर्स के स्वामित्व में है, में 2310 घन मीटर बालू का अतिरिक्त खनन और 3762 घन मीटर बालू का खनन पट्टे की सीमा से बाहर किया गया। इस अवैध खनन के लिए 54,64,800 रुपये का जुर्माना लगाकर नोटिस दी गई।

मडौली खुर्द खदान पर 27.13 लाख का जुर्माना

तहसील पैलानी के मडौली खुर्द खादर गांव की खदान, जो मेसर्स प्रज्ञाविजन बिजनेस प्रा. लि. के स्वामित्व में है, में जांच के दौरान 1651.50 घन मीटर बालू का अतिरिक्त खनन और 1363.50 घन मीटर बालू का सीमा से बाहर खनन पाया गया। इस पर 27,13,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

खपटिहां कलां खदान पर 9.91 लाख का जुर्माना

तहसील पैलानी के खपटिहां कलां ग्राम की खदान, जो सुधातम इंटरप्राइज के स्वामित्व में है, में जांच के दौरान 1101.50 घन मीटर बालू का अतिरिक्त खनन पाया गया। इस पर 9,91,350 रुपये का जुर्माना लगाकर नोटिस दी गई।

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