एनसीआर के 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध

जन एक्सप्रेस/उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एनसीआर और उससे सटे 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह आदेश मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में प्रभावी रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। इसमें अधिकतम 5 साल की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं।
प्रदेश पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग होता दिखाई दे, तो इसकी तुरंत शिकायत यूपी 112 पर दर्ज कराएं। साथ ही लोग अपनी शिकायत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।






