अब्बास अंसारी को बड़ा झटका! हेट स्पीच केस में अपील खारिज, दो साल की सजा बरकरार
एमपी-एमएलए कोर्ट ने नहीं दी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में बरकरार रखी सजा — चुनावी मंच से बोले लफ्ज अब बन गए सियासी सजा का सबब

जन एक्सप्रेस लखनऊ मऊ। सियासत के गलियारों में गरमाहट और अदालत से आया बड़ा फैसला—मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में तगड़ा झटका लगा है। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ बयान के मामले में दो साल की सजा पाए अब्बास अंसारी की अपील को शनिवार की शाम अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर/एमपी-एमएलए कोर्ट) राजीव कुमार वत्स ने सख्त टिप्पणी करते हुए सजा को पूरी तरह जायज बताया और कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शाम 5 बजे सुनवाई पूरी करते हुए दो टूक फैसला सुनाया—अब्बास अंसारी की दो साल की सजा यथावत रहेगी।
यह मामला उस समय का है जब चुनावी रैलियों के दौरान अब्बास अंसारी ने ऐसा बयान दिया था, जिसे प्रशासन ने शांति व्यवस्था के लिए खतरा माना। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में कोर्ट ने उन्हें दोषी भी ठहराया। अब जब अपील भी खारिज हो गई है, तो सियासी गलियारों में इसे एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषण:
अब्बास अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और अपनी राजनीतिक विरासत को लेकर पहले से ही सुर्खियों में रहते आए हैं। इस फैसले के बाद न केवल उनकी छवि को बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि भविष्य की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है।
जनता और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया:
कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक साजिश भी कह रहे हैं। मगर हकीकत यही है कि अब्बास अंसारी को कानूनी लड़ाई में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।






