पास्को और अपहरण मामले में दोष सिद्ध, 10 साल का कारावास, जुर्माना भी लगा
जन एक्सप्रेस/संवाददाता
बहराइच। न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म और अपहरण के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। जिस पर आरोपी को 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी करार दिये गए आरोपित पर 75 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉकसो कोर्ट संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुडवा तमोलिनपुरवा गांव निवासी सूरज कुमार चौरसिया पुत्र राजेश कुमार ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिक बालिका को घर से आभार कर दुष्कर्म करने का मुकदमा पीड़िता की मां ने मां ने थाने पर दर्ज कराया था। घटना 29/30 नवंबर 2021 की रात्रि की है। नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मोतीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही उसके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉकसो कोर्ट पर न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने की। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।