कोर्ट ने मां और तीन बेटों को तीन-तीन साल की सुनाई सजा
बदायूं : गाली-गलौज करने और हत्या की कोशिश के 11 साल पुराने मामले में आरोपी मां-बेटे को जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है और सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिसकी आधी धनराशि वादी को देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर दोषियों को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सिर फोड़ दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गाली-गलौज करने और जान से मारने की कोशिश के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। और 11 साल पुराने मामले न्यायधीश ने बुधवार को उपरोक्त पत्रावली का संज्ञान लेकर डीजीसी क्रिमिनल अनिल राठौर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी राधेश्याम, महेंद्र, नेत्रपाल और मां हरदेई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।