दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स में इलाज के दौरान अमनदीप ढल से मां और बहन को मिलने की इजाजत दी
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बिजनेसमैन अमनदीप ढल को एम्स में इलाज के दौरान अपनी मां और बहन से मुलाकात की इजाजत दे दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने अमनदीप ढल की पत्नी और बेटे को ही अंतरिम जमानत के दौरान मिलने की इजाजत दी थी।
हाई कोर्ट ने 5 सितंबर को अमनदीप ढल को खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि उचित और प्रभावी चिकित्सा उपचार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। सीबीआई ने इस मामले में 25 अप्रैल को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। पूरक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को नामजद किया गया है। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के. कविता के सीए रह चुके हैं।
इस मामले में सीबीआई ने 25 नवंबर 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के नाम शामिल किये गए हैं। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सभी आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए गए हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।