ईडी ने पीएफआई से जुड़े मामले में 2.53 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और अन्य मामले में 2.53 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की है।
ईडी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि पीएफआई के खिलाफ धनशोधन की जांच के तहत केरल के मुन्नार जिले में चार मकान और 6.75 एकड़ भूमि को कब्जे में ले लिया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक इस संपत्ति की कुल कीमत 2.53 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह मुन्नार विला विस्टा प्राइवेट लिमिटेड की है। जांच एजेंसी ने जिन संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है, उनमें 338.03 वर्ग मीटर के चार बिना बिके विला और मुन्नार विला विस्टा परियोजना की 6.75 एकड़ खाली भूमि शामिल है।
केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक इसे गत 7 जनवरी को अस्थायी रूप से जब्त किया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के निर्णयन प्राधिकार ने 30 जून को इसकी पुष्टि की थी। एजेंसी ने बताया कि निर्णयन प्राधिकार के आदेश ने उक्त भूमि और चार मकानों को कब्जे में लेने के लिए एजेंसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया।