केजरीवाल के खिलाफ 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज मामलों पर सुनवाई 4 दिसंबर को
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज एक एफआईआर के मामले की सुनवाई टाल दी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करने का आदेश दिया।कोर्ट ने इस मामले से जुड़े तीन मामलों को एक साथ टैग कर सुनवाई करने का आदेश दिया। 17 फरवरी को कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल के उस बयान पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि खुदा में विश्वास रखने वाले अगर भाजपा को वोट देते हैं तो खुदा उन्हें माफ नहीं करेगा। केजरीवाल ने एफआईआर को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जनवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल ने सुल्तानपुर के ट्रायल कोर्ट में आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
केजरीवाल के खिलाफ 2014 में सुल्तानपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 6 सितंबर, 2014 को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को समन जारी किया था।