वकील क्लाइंट के सम्बंध भरोसे व विश्वास पर निर्भर : हाईकोर्ट
-अवैध सम्बंध बनाने व मारपीट के आरोपी वकील को जमानत देने से इंकार
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वकील व मुवक्किल का रिश्ता भरोसे व विश्वास का है। किंतु प्रश्नगत मामले में ऐसा नहीं है। कोर्ट ने मुवक्किल से अवैध शारीरिक सम्बंध के बीच पोर्न फिल्म तैयार करने, धमकाने, मारपीट करने के आरोपी आगरा के प्रकाश नारायण शर्मा उर्फ बबली की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
कोर्ट ने कहा लंबे समय तक सम्बंध, फोटोग्राफी, वित्तीय लेनदेन का विवाद आदि तथ्य जमानत दिला सकते हैं। किंतु अभी तक ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया है। ऐसे में जमानत से छूटने पर पीड़िता को प्रभावित करने की सम्भावना को देखते हुए जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को, यदि कोई वैधानिक अड़चन न हो तो पीड़िता का बयान तीन माह में दर्ज करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। पीड़िता याची के पास केस लेकर गई। धीरे धीरे नजदीकी बन गई। गहरे शारीरिक सम्बंध बन गये। यहां तक कि ऐसे फोटोग्राफ है जिसमें याची, उसकी पत्नी और पीड़िता कई जगहों पर गये।