उत्तर प्रदेशबाराबंकी
22 वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले में दोषी को ढाई साल की सजा व तीन हजार का अर्थदंड
जन एक्सप्रेस/संवाददाता
मसौली-बाराबंकी। 22 वर्ष पूर्व मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम मलौली मे हुई मारपीट मे दर्ज मुकदमे के न्यायालय ने आरोपी को ढाई वर्ष का कारावास तीन हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 22 जनवरी वर्ष 2001 को थाना क्षेत्र के ग्राम मलौली निवासी सफी पुत्र रमजान का नाबालिग पुत्र मो0 आमीन खेत से घास लेकर घर वापस लौट रहा था। तभी आरोप है कि गांव के घोघाई उर्फ़ अशोक कुमार पुत्र कल्लू उर्फ़ राम प्रकाश ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। जिसमे मो0 आमीन के गंभीर चोटे आयी थी।
मामले में मो0 सफी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे मे अभियुक्त घोघाई को ए0सी0जे0एम0 न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुये ढाई वर्ष का कारावास व 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।