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हत्या और मारपीट के मामले में 5 को आजीवन कारावास, 25000 जुर्माना भी लगा

जन एक्सप्रेस/संवाददाता 

बहराइच। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत थाना विशेश्वरगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने हत्या और मारपीट के मामले में 5 लोगों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने ₹25000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना 7 जून 2015 की है। कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की मार पीट कर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र की ओर से 5 लोगों को नामजद करते हुए थाना विशेश्वरगंज में मारपीट व हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में मारपीट व हत्या की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय पर चल रही थी। पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) एवं क्षेत्राधिकारी पयागपुर के निर्देशन में उक्त अभियोग में थाना प्रभारी विशेश्वरगंज, पैरोकार विशेश्वरगंज कांस्टेबल जितेंद्र यादव व एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल द्वारा “आपरेशन कनविक्शन” के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी।

जिसमें शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) द्वारा अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध पाया। जिसके बाद अभियुक्त रोशन लाल पुत्र राजाराम निवासी पदारथ पुरवा, रंग लाल पुत्र राजाराम निवासी पदारथ पुरवा दाखिला मोहन टेपरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा, राम प्रकाश यादव पुत्र स्व0 राम कैलाश, नान बाबू यादव पुत्र स्व0 राम कैलाश, राज कुमार उर्फ राजू पुत्र स्व0 राम कैलाश निवासी अहिरन पुरवा दाखिला कंछर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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