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विधायक अब्बास अंसारी आएंगे जेल से बाहर? SC ने 10 दिनों में जांच पूरी करने के दिए आदेश

जन एक्सप्रेस/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित विधायक अब्बास अंसारी के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को 10 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने पहले यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि क्या अब्बास अंसारी के खिलाफ अभी कोई जांच लंबित है।

पांच महीने से जेल में बंद हैं अब्बास अंसारी
अब्बास अंसारी, जो दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, पिछले पांच महीनों से जेल में बंद हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

यूपी सरकार की ओर से जमानत का विरोध
अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। लेकिन यूपी सरकार की ओर से पेश एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने बताया कि अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला चित्रकूट में दर्ज है और उनके साथ के चार अन्य आरोपी अभी फरार हैं।

कोर्ट ने दिया जांच जल्द पूरी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा दो दिन पहले दाखिल हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस की ओर से बताया गया कि जांच अभी जारी है। वहीं, सिब्बल ने अदालत में यह तर्क दिया कि कोई जांच लंबित नहीं है और सरकार केवल उन्हें जेल में बनाए रखना चाहती है।

कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि 10 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी की जाए। जांच पूरी होने के बाद ही जमानत अर्जी पर विचार किया जाएगा। इस बीच, अब्बास अंसारी को जेल में ही रहना होगा।

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