26 जनवरी से ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम लागू, सीसीटीवी से होगी निगरानी
जन एक्सप्रेस /अमेठी। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से अमेठी जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। डीएम निशा अनंत के निर्देश पर 26 जनवरी से जिले में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत, पेट्रोल पंप पर ईंधन केवल उन्हीं दोपहिया वाहन चालकों को मिलेगा, जो हेलमेट पहनेंगे। यह नियम चालक के साथ बैठने वाले यात्री पर भी लागू होगा।
पेट्रोल पंप पर होगी सख्ती
सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसर में बड़े होर्डिंग लगाएं और सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवादों का निपटारा किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास
एआरटीओ सर्वेश सिंह ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री के निर्देश पर की जा रही है, जिसका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। डीएम ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के तहत हेलमेट पहनना पहले से ही अनिवार्य है।
सरकार की चिंता और नए कदम
भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और चोटों पर चिंता जताई थी। इस नई योजना का उद्देश्य न केवल हेलमेट पहनने की अनिवार्यता सुनिश्चित करना है, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करना है।