माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट
मऊ: विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत सुहेलदेव पार्टी से मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े अब्बास अंसारी और उसके छोटे भाई उमर अंसारी सहित कुल 9 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले नगर कोतवाली में दर्ज किए गए थे । पहले मामले में चुनाव के पहले बिना परमिशन के रोड शो करने को लेकर और दूसरे मामले में चुनाव जीतने के बाद बिना परमिशन के विजय जुलूस निकालने के मामले में यह दोनों मुकदमा आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मोहन नगर कोतवाली में दर्ज किया गया था । जिसके बाद इन दोनों मुकदमों में विवेचकों द्वारा चार्ज सीट को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था । 19 मई को इन दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होना था । कल मुकदमे की सुनवाई के दौरान कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए जबकि अन्य साथ आरोपी स्वयं कोर्ट में पहुंचकर मौजूद रहे लेकिन उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके, जिसके बाद मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जून की तिथि मुकर्रर की है । हालांकि उमर अंसारी के उपस्थित नहीं होने के बाद उनके अधिवक्ता ने गैर हाजिरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोर्ट ने उस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए यह वारंट जारी किया है ।