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अब पिछड़ा वर्ग के गरीबों को बेटी के विवाह के लिए सरकार से मिलेगी ₹20000 की मदद

जन एक्सप्रेस 

कानपुर नगर । अब यूपी में  योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले आओ, पहले पाओं के तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए बीस हजार रुपए शादी अनुदान दे रही है। लेकिन इस योजना में अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को नहीं शामिल किया गया है। लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश शादी अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। यह सारी जानकारी बीते दिन रविवार को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी  कोमिल द्विवेदी ने दी है।

उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि  योजना का लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 18 वर्ष से 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन शादी के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। लेकिन इसकी गणना वित्तीय वर्ष अर्थात एक अप्रैल से 31 मार्च के  मध्य होनी चाहिए। आगे बताया कि बताया कि आवेदक आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है लेकिन फाइनल और सबमिट होने के बाद सुधार की कोई संभावना नहीं है।
इस योजना का लाभ एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। तीसरी बेटी की शादी के लिए कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए आवेदक विकास भवन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

कोमिल द्विवेदी ने बताया कि उप्र सरकार के शादी अनुदान पोर्टल पर जाकर बेबसाइड http://shadianudan.upsdc.gov.in में आनलाइन पंजीकरण करने के लिए आवेदक अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार  अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके साथ ही शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023—24 से आवेदक तथा पुत्री जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है दोनों का आधार आधारित ई—के.वाई.सी.सुनिश्चित किया जाना है। अत: आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है।
आवेदन कर्ता को शादी का प्रमाण पत्र अथवा शादी का कार्ड जो पठनीय हो और बैंक की पासबुक, प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक खाताधारक व बैंक का नाम एवं खाता संख्या और आई.एफ.एस.कोड का विवरण अंकित होना जरूरी है।

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