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पास्को अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा, अर्थ दंड भी लगाया

जन एक्सप्रेस/संवाददाता 

बहराइच। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को चार साल बाद 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय ने 75 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

बौण्डी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के पिता ने बौण्डी थाने में तहरीर देकर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की शिकायत की थी। बौण्डी पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर नाबालिग से दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट दर्ज कर आरोपी जयसिंह यादव पुत्र साधुराम यादव निवासी बबुरी मझारा तौकली थाना बौडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और चार्जशीट न्यायालय दाखिल की थी। पुलिस की प्रभारी पैरवी पैरोकार बौडी आरक्षी अभिमन्यु कुमार व एडीजीसी एसपी सिंह ने की।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी जयसिंह यादव पुत्र साधुराम यादव निवासी बबुरी मझारा तौकली थाना बौण्डी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एससी एसटी एक्ट में 10 वर्ष का कारावास और ₹25000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष तथा दूसरे मामले में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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