जौनपुर: वित्तीय गड़बड़ी में अढ़नपुर ग्राम प्रधान पद से बर्खास्त

जन एक्सप्रेस/जौनपुर: विकास खण्ड सुईथाकलां अंतर्गत क्षेत्र के अढ़नपुर ग्राम पंचायत में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में प्रधान को दोषी पाए जाने पर पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर डॉ दिनेश चन्द्र द्वारा की गई है।
अढ़नपुर गांव के तेलीतारा मजरे के निवासी शिशिनजीत यादव ने 2023 में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान मनोज प्रजापति द्वारा गांव में बिना कार्य कराए ही भुगतान लिया जा रहा है। कहा गया कि उन्होंने पंचायत भवन के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग, इंडिया मार्का हैंडपंपों के फर्जी रिबोर, गांव में एक बंधे का बिना निर्माण कराए ही भुगतान निकाल लेने तथा कुछ किसानों के खेत का समतलीकरण दिखाकर पैसा निकाल लिया गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही से शिकायत की जांच कराई तो सारे आरोप सही पाए गए। जिसके बाद जिलाधिकारी ने प्रधान के समस्त वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए प्रधान सहित तत्कालीन सचिव, तकनीकी सहायक एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से कुल ₹2,96,577.99 की वसूली का आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया।
ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेकर प्रकरण की जाँच का आदेश दिया व सुनवाई के लिये तीन फरवरी की तिथि नियत की थी।उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जांच अधिकारी उपायुक्त श्रम-रोजगार जौनपुर से जांच कराई गई। जांच में ग्राम पंचायत के कार्यों में अनियमितता पाई गई साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। फलस्वरूप प्रधान को पद से पदच्युत करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही संबंधित सचिव व अन्य कर्मियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खण्ड विकास अधिकारी जितेन्द़ सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से एक टीम चिन्हित की जाएगी जो आगे ग्राम पंचायत के दायित्वों का निर्वहन करेगी।






