टोल कर्मियों से मारपीट के आरोपितों की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

–राज्य सरकार व टोल कर्मी से छह हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दल प्रत्याशी चंद्रमणि पांडेय उर्फ सुदामा व उनके दो सहयोगियों के खिलाफ टोल कर्मी कुलदीप वर्मा के साथ मारपीट व तोड़फोड़ के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने चंद्रमणि पांडेय व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि विवेचना अधिकारी ने अंतर्गत धारा 323, 504, 427, 452, 188 व 8ए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक्ट के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की। जिस पर एसीजेएम तृतीय बस्ती ने याचियों को सम्मन जारी कर तलब किया है। याचिका में चार्जशीट व सम्मन आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने विपक्षी-शिकायतकर्ता कुलदीप वर्मा को भी जवाब दाखिल करने हेतु नोटिस जारी की है। याचिका की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।