उत्तर प्रदेश

रायबरेली: तहसीलदार ने लगाया 2.80 करोड़ का जुर्माना

रायबरेली। प्रयागराज हाइवे पर सारय दामू के पास जमीन पर कब्जा करने के बाद पेट्रोल पंप बनाने पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई कर पेट्रोल पंप की बेदखली का निर्देश दिया है। साथ ही 2.80 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तहसीलदार सदर ने कोर्ट में सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है।

सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कहारों का अड्डा निवासी हसनैन पुत्र मो. हाफिज का प्रयागराज हाईवे पर सरायदामू परगना तहसील सदर में पेट्रोल पंप संचालित है। यह पेट्रोल पंप गाटा संख्या 421स/0.171 हेक्टेयर व 421 मि/0.266 हेक्टेयर तालाब की जमीन पर बना है। पेट्रोल पंप को जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। जब तहसील प्रशासन ने नोटिस भ‍ेजी तो मो. हसनैन द्वारा 6 जनवरी को आपत्ति प्रस्तुत कर बताया गया कि विवादित भूमि में अपर कलेक्टर वित्त एवं राजस्व के आदेश के विरुद्ध लखनऊ मंडल न्यायिक प्रथम में निगरानी योजित की गई है। जिसका वाद विचाराधीन है। जो नोटिस दी गई है वह त्रुटिपूर्ण है। इस पर सोमवार को सदर तहसीलदार अनिल पाठक ने कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए पेट्रोल पंप को अवैध मानते हुए इसे बेदखल करने का आदेश जारी किया। साथ ही 2 करोड़ 80 लाख का जुर्माना ठोंका।

17 साल से कब्जे की जमीन पर चल रहा था पेट्रोल पंप
सरायदामू में हसनैन का पेट्रोल पंप 17 साल से चल रहा है। वर्ष 2007 में इसका निर्माण कराया गया था। तालाब की जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया गया, यह भी बड़ा सवाल है। इतने सालों से पेट्रोल पंप चलता रहा और राजस्व विभाग को सुध नहीं आई। असल में जिले में कई ऐसी जमीन हैं जिन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है और आए-दिन इसे लेकर फरियादी संपूर्ण समाधान दिवस से लेकर अधिकारियों के दफ्तर तक दौड़ते रहते हैं लेकिन नतीजा सिफर रहता है।

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