उत्तर प्रदेशचित्रकूट

रिक्रूट आरक्षियों को नए आपराधिक कानूनों की दी गई जानकारी

चित्रकूट पुलिस ने आयोजित किया NCL जागरूकता अभियान 2.0

जन एक्सप्रेस चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने पुलिस लाइन चित्रकूट स्थित कान्हा सभागार में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को NCL (नये आपराधिक कानून) जागरूकता अभियान 2.0 के अंतर्गत विस्तृत जानकारी दी।कार्यक्रम के दौरान नये आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 — के प्रमुख प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।अपर पुलिस अधीक्षक ने ‘शून्य एफआईआर (Zero FIR)’, E-FIR, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्रावधान, नए अपराधों की परिभाषाएं, तथा प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग से जुड़े प्रावधानों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन नए कानूनों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने कहा कि यह जागरूकता अभियान नागरिकों, युवाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नए कानूनों के प्रावधानों, उनके लाभों और दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव से परिचित कराएगा। नए कानूनों ने औपनिवेशिक काल की पुरानी दंड संहिताओं — आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम — को प्रतिस्थापित करते हुए आधुनिक, तकनीकी रूप से सशक्त और संवेदनशील न्याय प्रणाली की नींव रखी है।इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव एवं आरटीसी शिक्षकगण भी उपस्थित रहे।

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