परीक्षा एवं त्योहारों को लेकर जौनपुर में धारा 144 लागू

जन एक्सप्रेस/ जौनपुर: जौनपुर जनपद में आगामी बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों और संकलन केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा।
परीक्षा केंद्रों पर विशेष सख्ती
परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास:
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अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने पर रोक रहेगी
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ध्वनि प्रदूषण और अव्यवस्था फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी
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सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा
त्योहारों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट
मार्च और अप्रैल माह में कई प्रमुख पर्व पड़ रहे हैं, जिनमें:
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होलिका दहन (2 मार्च)
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होली (3-4 मार्च)
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जमात-उल-विदा (13 मार्च)
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महावीर जयंती (19 मार्च)
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गुड फ्राइडे (3 अप्रैल)
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ईस्टर (4-6 अप्रैल)
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डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल)
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चंद्रशेखर आजाद जयंती (17 अप्रैल)
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परशुराम जयंती (19 अप्रैल)
इन सभी आयोजनों के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के अंतर्गत धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
क्या है धारा 144?
धारा 144 के तहत:
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चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लग सकती है
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हथियार या आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ सार्वजनिक स्थान पर आने पर प्रतिबंध होता है
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कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाती है
प्रशासन का उद्देश्य
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:
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परीक्षाएं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों
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सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाएं
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जनपद में शांति और सुरक्षा बनी रहे






