गोवर्धन पर्वत गुदिया मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व पवित्र तालाब की बैरिकेडिंग हटा सफाई का मामला
-कोर्ट ने जिलाधिकारी मथुरा से मांगी कार्रवाई की जानकारी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जिलाधिकारी को गोवर्धन पर्वत पर गुदिया मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं तालाब को खोलने व सफाई करने की कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को अपनी शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष 48 घंटे में दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने कृष्ण कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची के सहयोग के लिए अधिवक्ता भी नामित किया है।
याची का कहना है कि गोवर्धन पर्वत पर पवित्र तालाब की वैरिकेटिंग की गई है। श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। तालाब की प्रशासन ने सफाई नहीं कराई है। गंदगी व्याप्त है। पवित्र तालाब का अतिक्रमण करने दिया गया है। मेले में शराब की दुकान खोलने की अनुमति देकर आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी की गई है। जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को याची की शिकायत पर ऐक्शन लेकर कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 30 मई को होगी।