मध्यप्रदेश
एटीएस टीम पर हमले के मामले में सिमी सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई
मध्य प्रदेश: एक अदालत ने राज्य पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते (एटीएस) पर हमला करने और हथियार रखने के मामले में प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के दो सदस्यों को शुक्रवार को आजीवन कारावास और दो सदस्यों को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रघुवीर पटेल ने आरोपी उमर दंडोती और मोहम्मद सादिक को खंडवा जेल से भागने के बाद एटीएस टीम पर हमला करने का दोषी पाया।