कत्ल के 6 गुनाहगारों को उम्रकैद की सजा के साथ ही हुआ 30 हजार का जुर्माना

जन एक्स्प्रेस/हमीरपुर: कुरारा के डिमुहा से कुसमुरा गेहूं पिसाने गये किसान मानसिंह का जमीनी विवाद के चलते उसे घेरकर 24 अगस्त 2023 को डिमुहा निवासी करिया उर्फ धनीराम उर्फ लालयादव पुत्र स्वर्गीय हरलाल यादव ,कप्तान यादव पुत्र करिया उर्फ धनीराम उर्फ लाला यादव ,जुग्गी रैदास उर्फ कौशलेन्द्र रैदास पुत्र कमल ,उपदेश रैदास उर्फ बड़े पुत्र रामधनी ,भूपसिंह यादव पुत्र करिया उर्फ धनीराम उर्फ लालायादव सहित टिर्रा यादव पुत्र कुन्दन यादव ने पहले तो लाठी डंडों से पीटा और फिर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मार डाला। इस संगीन मामले में उसके पुत्र रामराज की लिखित तहरीर पर कुरारा पुलिस ने छै लोगों के खिलाफ मु०अ०सं०
-300/202 धारा-302/34,120बी,201 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था।
वही आपरेशन कन्विक्शन के तहत डकैती अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने अभियुक्त करिया उर्फ धनीराम उर्फ लालयादव पुत्र स्व० हरलाल यादव ,कप्तान यादव पुत्र करिया उर्फ धनीराम उर्फ लाला यादव ,जुग्गी रैदास उर्फ कौशलेन्द्र रैदास पुत्र कमल ,उपदेश रैदास उर्फ बड़े पुत्र रामधनी ,भूपसिंह यादव पुत्र करिया उर्फ धनीराम उर्फ लालायादव समस्त निवासीगण ग्राम डिमुहा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर ,टिर्रा यादव पुत्र कुन्दन यादव को धारा-302/34 आईपीसी के तहत गुनाहगार मानते हुये उम्रकैद की सजा के साथ ही किया,पांच- पांच हजार का जुर्माना। जबकि इस मामले के जांच अधिकारी तत्कालीन इंस्पैक्टर श्रीप्रकाश यादव ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, वही अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुये एडि.डीजीसी मणिकर्ण शुक्ल ने अदालत से सभी अभियुक्तों को सख्त सजा देने की मांग की थी।






