धूम्रपान करने वाले न जाए महिला जिला चिकित्सालय, भरना पड़ सकता है जुर्माना
12 लोगों से वसूला गया 660 रुपए जुर्माना

जन एक्सप्रेस/संवाददाता
बाराबंकी। अगर आपकी धूम्रपान करने की आदत है। तो गलती से शहर के महिला जिला चिकित्सालय परिसर के अंदर जाने कि भूल न करियेगा। क्योंकि यहां आए नवागत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ प्रदीप कुमार लगातार कोटपा अधिनियम के तहत चिकित्सालय परिसर में धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही कर रहे है। जिसमें गुरुवार को महिला जिला चिकित्सालय में 12 लोगों से 660 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

हरसौली निवासी विजय से 50 रूपया, भनौली निवासी सुभाष राय से 50, गदिया के रामसिंह से 20, कटरा निवासी सचिन से 50 रूपया, फतेहपुर के अजय से 40, मोहाना के संदीप से 50, मझगवां शरीफ के राकेश से 50, लखैचा निवासी शेर आलम से 100, सतरिख के अब्दुल हमीद से सौ, रहीमाबाद निवासी अरविन्द से 50 व हैदरगढ़ के राम प्रताप तिवारी से 50 तथा मोहदीपुर निवासी देवेन्द्र से 50 रूपया जुर्माना के रूप में वसूला गया है। इसके साथ ही सीएमएस डाॅ.प्रदीप कुमार ने चिकित्सालय परिसर में धुम्रपान न करने की लोगों से अपील की है।






