दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आया फैसला ,सात साल पुराने मामले में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी से मिला न्याय

बांदा, जनएक्सप्रेस संवाददाता: थाना बबेरु क्षेत्र में वर्ष 2018 में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सात वर्षों बाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह सजा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस और अभियोजन टीम की त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप दिलाई गई है।
घटना के अनुसार, ग्राम पाली निवासी सोमदत्त उर्फ पप्पू पुत्र गुलाब लोध द्वारा 22 जनवरी 2018 को एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पीड़िता की शिकायत पर थाना बबेरु में मुकदमा संख्या 10/2018 धारा 376/506 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक रीतेश कुमार गुप्ता द्वारा की गई, जिन्होंने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रामकुमार सिंह व मनोज दीक्षित ने प्रभावशाली पैरवी की, वहीं महिला आरक्षी रुबी देवी, तनीषा कुशवाहा और आरक्षी चक्रधारी की सतत निगरानी और कार्यवाही ने इस केस को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। न्यायालय बांदा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
यह फैसला पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता का उदाहरण बन गया है।






