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जानबूझकर चोट पहुंचाने के गुनाहगार को तीन साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ 9 हजार का जुर्माना

जन एक्स्प्रेस/हमीरपुर:  हमीरपुर बिंवार के सायर में 11 सितम्बर 2009 में महिला और उसके पुत्र सन्तोष के साथ गाली-गलौज करने के साथ ही लाठी-डण्डों के साथ लात घूसों से मारपीट कर अपमान करने के मामले में दर्ज मु0अ0सं0-590/2009 धारा-325,323,504 आईपीसी सहित 3(1)10 एससीएसटी के तहत सायर निवासी बालमुकुन्द पुत्र राजाराम यादव के खिलाफ बिंवार थाने में मामला दर्ज किया गया था। जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत एससीएसटी अदालत के स्कालर जज
बालमुकुन्द को गुनाहगार मानते हुये तीन साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ 9 हजार का जुर्माना। जबकि मामले की जांच तत्कालीन सीओ ए०के० सिंह ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। वही अभियोजन की तरफ से अदालत में एडीजीसी ने विजय सिंह ने जोरदार पैरवी की।

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