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लूट के दो गुनाहगारों को आठ- आठ साल की सजा के साथ ही हुआ सोलह हजार का जुर्माना

जन एक्स्प्रेस/हमीरपुर:  हमीरपुर बिंवार में 3 जुलाई 2013 में पीड़ित की मोटर साइकिल यू०पी० 91 बी 8947 के साथ ही सैमसंग मोबाईल और सोने की अंगूठी के साथ ही पंखी और 600 रुपये नकद लूटने के साथ ही खतरनाक चोट पहुंचाने के मामले में मौदहा के फत्तेपुर निवासी बब्लू उर्फ बदरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीअहमद सहित जुग्गन उर्फ जावेद अहमद पुत्र मकसूद अहमद के खिलाफ पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मु0अ0सं0-469/13 धारा-394,411 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था। वही आपरेशन कन्विक्शन के तहत डकैती अदालत के स्कालर जज ने दोनों मुल्जिमों को गुनाहगार मानते हुये आठ– आठ साल की सजा के साथ ही आठ–आठ हजार का किया जुर्माना। इस मामले में जांच अधिकारी तत्कालीन एस आई जगदेव यादव ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। जबकि अभियोजन की तरफ से इस मामले की जोरदार पैरवी करते हुये एडीजीसी सुभाष श्रीवास्तव ने अदालत से मुल्जिमों के खिलाफ सख्त सजा की दरख्वास्त की थी।

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