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जाति सूचक लफ़्ज़ों से बेइज्जती करने के दो गुनाहगारों को तीन तीन साल की सजा

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सिसोलर के बैजेमऊ में 14 मार्च 2010 को भाऊ सिंह उर्फ वीरसिंह पुत्र वंशगोपाल सिंह,अमर सिंह उर्फ जयसिंह पुत्र वंशगोपाल सिंह ने मिलकर पीड़ित को मारने पीटने के साथ ही जातिसूचक लफ़्ज़ों से बेइज्जती कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पीड़ित की तहरीर पर सिसोलर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या-104/2010 धारा-323,504,506 आईपीसी सहित 3(1)10 एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, वही आपरेशन कन्विकशन के तहत
हमीरपुर की एससीएसटी अदालत के स्कालर जज भाऊ सिंह उर्फ वीरसिंह सहित अमर सिंह उर्फ जयसिंह को गुनाहगार मानते हुये तीनतीन साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ सातसात हजार रुपये का जुर्माना। वही मामले की जांच सीओ अशोक कुमार सिंह ने पूरी कर अदालत में चार्जशीट पेश करदी थी। जबकि विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने अदालत में दमदार दलील पेश कर बचाव पक्ष की हवा निकाल दी।

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