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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सख्त सजा, 12 हजार रुपये का जुर्माना

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर: हमीरपुर जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त इन्द्रपाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह फैसला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज कीर्ति माला सिंह द्वारा सुनाया गया।

यह मामला मौदहा थाना क्षेत्र के नारायच गांव का है। घटना 23 जून 2018 की है, जब 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही निवासी इन्द्रपाल पुत्र पुन्ना ने जबरन दुष्कर्म किया था। आरोप है कि वारदात के बाद अभियुक्त ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के बाद पीड़िता की मां ने मौदहा थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की थी।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 155/2018 दर्ज किया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन), 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

यह प्रकरण “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्राथमिकता के आधार पर अदालत में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने अदालत में प्रभावी और सशक्त पैरवी करते हुए दोषी को कठोर दंड देने की मांग की। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

अदालत के इस फैसले को महिला सुरक्षा और नाबालिगों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई और सख्त सजा से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और अपराधियों में भय पैदा होता है।

पुलिस प्रशासन ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस और न्याय व्यवस्था की प्राथमिकता है।

यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कड़ी नजर रखने और दोषियों को सजा दिलाने की न्याय प्रणाली की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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