सहायक शिक्षक भर्ती मामले शासन ने बरती शख्ती, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

जन एक्सप्रेस/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण घोटाले मामले पर सुनवाई होगी। मामले का निरीक्षण और सुनवाई जस्टिस दीपंकर दत्ता एवं जस्टिस मनमोहन की बेंच में होगी।
सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 14 में सीरियल नंबर 19 पर मामले की सुनवाई होगी। शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर हुआ है आरक्षण का घोटाला हुआ है। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.86% तथा एससी वर्ग को 21% की जगह मिला है सिर्फ 16.2% आरक्षण मिला है। भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन भी हुआ है। लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट आरक्षण घोटाले के तहत रद्द कर दी थी।
आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की सरकार से गुहार
इन मुद्दों और इनकी वजह से हो रही परेशानियों से जूझ रहे अभ्यर्थियों ने अब सरकार से नये की मांग करते हुए कहा- सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार याची लाभ का प्रपोजल पेश कर सरकार मामले का निस्तारण करें। वर्ष 2020 से कोर्ट में याची बनकर अपने न्याय के लिए लड़ रहे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी न्याय ना मिलने से काफी परेशान है, याची लाभ देकर सरकार मामले का निस्तारण करे।