दिल्ली/एनसीआर

कोर्ट ने बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली अदालत ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीस हजारी अदालत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने पांच दिन की पुलिस रिमांड की समाप्ति पर कुमार को अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।

कुमार को अब 28 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईआर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करते हुए कुमार की चार दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि कुमार जांच के दौरान हमेशा असहयोग करते रहे और सवालों के गोलमोल जवाब देते रहे।
यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब वह 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गयीं तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की।

कोर्ट ने पहले पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था
बीती 19 मई को स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में तीस हजारी अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बिभव कुमार के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया था कि पुलिस ने सात दिनों की रिमांड मांगने के लिए आवेदन दायर किया था जिसमें से पांच दिनों की रिमांड दी गई। 23 मई को उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्हें अपने वकील से मिलने की अनुमति दी गई थी। जांच और उसके परिवार के सदस्यों को भी यदि चिकित्सा आधार पर किसी दवा की आवश्यकता होगी तो वह प्रदान की जाएगी।

कोर्ट ने बिभव कुमार को नहीं दी थी अंतरिम जमानत
अदालत ने बीते शनिवार को कहा था कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुमार को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के दो दिन बाद शनिवार को शाम 4:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

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