गैंगस्टर के तीन गुनाहगारों को तीन-तीन साल की सख्त सजा

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की मुस्कुरा पूलिस ने गैंग बनाकर समाज में लोगों को डराने धमकाने के साथ ही आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पैसा इकट्ठा करने के मामले में मुल्जिम बल्लू उर्फ रामविशाल सैनी पुत्र कठोरी सैनी निवासी तिंदौली, श्रीनगर महोबा, वही जुगल कुमार उर्फ दद्दा पुत्र विन्दावन राजपूत निवासी कुर्रा राठ, हमीरपुर जबकि शहजाद अली पुत्र माजिद अली निवासी काजीपुरा, पनवाडी महोबा के खिलाफ 23 फरवरी 2011 को मुकदमा अपराध संख्या- 211/11 धारा-2/3 गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत हमीरपुर की
स्पेशल गैंगस्टर अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने अभियुक्त बल्लू उर्फ रामविशाल सैनी, जुगुल कुमार उर्फ दद्दा सहित शहजाद अली को गुनाहगार मानते हुये तीन-तीन साल की सख्त सजा के साथ ही पांच-पाच हजार का जुर्माना किया। जबकि चौथे अभियुक्त रामदास के मामले की अदालत में अलग से सुनवाई चल रही है। हालांकि मामले की जांच तत्कालीन एस आई जमीरुल हसन ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। वही अभियोजन की तरफ से इस मामले में एडीजीसी सुशील कुमार त्रिपाठी की जोरदार पैरवी के बाद ही तीनों गैंगस्टर को सजा के साथ ही जुर्माना सम्भव हो सका।






