उत्तर प्रदेशबांदा

दहेज हत्या में पति को दस वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार का जुर्माना

छः वर्ष तीन माह बाद आया फैसला

जन एक्सप्रेस/बांदा:गया प्रसाद पुत्र विशाली निवासी गुरेह थाना कोतवाली देहात ने अपनी पुत्री सीमा की शादी अमर यादव पुत्र चुनकउना निवासी टोला कला के साथ दिनांक 14 मई २०१९ में यथा सामर्थ्य दान उपहार देकर किया था। पर पति और ससुर उक्त सास कालिया और नंद सीमा के द्वारा एक लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग न पूरी होने पर एक राय होकर सीमा को फांसी लगाकर मार दिया‌।उस समय मृतका 8 माह के गर्भ से भी थी पता लगने पर उक्त चारों के विरुद्ध 17/11/21 को धारा 498A,304B,316 IPC V4 DP Act मे मुकदमा पंजीकृत हुआ।और सभी के विरुद्ध सभी धाराओं में आरोप पत्र पेश हुआ।और मुकदमा के विचारण में कुल 9 अभियोजन के गवाह प्रमोद द्विवेदी ADGC Criminal ने चतुर्थ अपर जिला जज प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत में पेश किए।और अभियोजन की ओर से तथा बचाव पक्ष की ओर से बहस सुनके तथा सभी प्रकारसे साक्ष्यों सबूतों के आधार पर न्यायालय ने।मृतिका के पति अमर यादव को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माना से दंडित किया।और उसके पिता,माता और बहन को दोषमुक्त कर दिया।और पति को जेल भेज दिया।

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