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कत्ल के दो गुनाहगारों को उम्रकैद की सजा के साथ ही हुआ पचास हजार का जुर्माना

आशिकी के नशे में चूर एक पत्नी ने आशिक से मिलकर अपने ही पति का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था

 जन एक्स्प्रेस/हमीरपुर:  हमीरपुर  कुरारा के बेरी मार्ग में 9-10 सितम्बर 2023 की रात आशिकी के नशे में चूर एक पत्नी ने अपने आशिक से मिलकर पति को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि पति की लाश को आशिक ने ट्रैक्टर से ले जाकर सड़क के किनारे पानी के गड्ढे में फेंक दिया था।
कत्ल के इस सनसनीखेज मामले में जिला अदालत के स्कालर जज मनोज कुमार राय ने अपना एक अहम और यादगार फैसला सुनाते हुये मृतक की पत्नी और उसके आशिक को कत्ल की इस दिल दहला देने वाली वारदात का गुनाहगार मानते हुये उम्रकैद की सजा के साथ ही पच्चीस- पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।
दरअसल अभियोजन की तरफ से इस मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी फौजदारी ने अदालत में बताया कि कत्ल की इस सनसनीखेज मामले की वारदात के आई विटनेस मृतक के 11 वर्षीय बेटे आर्यन ने डर के साये में अपने बिस्तर पर लेटे हुये पूरी वारदात को अपनी आँखों के सामने होते हुये देखा था, जिसके बाद उसने अपनी बुआ को मामले की जानकारी दी थी, जानकारी मिलने के बाद मृतक कामता प्रसाद कबीर की बिंवार निवासी बहन रानी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद ने मृतक भाई के घर आकर अपने भतीजे की आंखों देखी पूरी वारदात को उसके मुंह से सुन्ने के बाद सीसीटीवी फुटेज भी चैक किये थे, जिसमें उसके भाई का रिश्तेदार ट्रैक्टर ड्राइवर और उसकी भाभी अन्जू साफ नजर आ रहे थे, भाई के कत्ल के दोनों के खिलाफ पुख्ता सुबूत मिलने के बाद उसने 10 सितम्बर 2023 को कुरारा थाने पहुंचकर मामले की लिखित तहरीर देते हुये बताया था कि, उसका भाई अपनी पत्नी अन्जू के साथ कुरारा के बेरी रोड पर रहता था, भाई ने खेती करने के लिये ट्रैक्टर खरीदा था, जिसमें बतौर ड्राइवर पारा गाँव के शंकरपुर निवासी रघुवीर कोरी को रख लिया था, इसी बीच घर आने जाने के दौरान भाई की पत्नी अन्जू और ट्रैक्टर ड्राइवर के नाजायज ताल्लुक़ात हो गये थे, जिसके बाद 9 और 10 सितम्बर की रात भाई की पत्नी अन्जू और ट्रैक्टर ड्राइवर वीरेन्द्र कोरी ने मिलकर मारपीट कर उसके भाई का कत्ल कर दिया, और उसकी लाश को ट्रैक्टर से ले जाकर कुरारा रोड में बने गड्ढे में फेंक दिया था। साथ ही ये भी कहा कि भाई शराब पीने का कुछ ज्यादा ही आदि था, मृतक की बहन की तहरीर पर पुलिस ने कुरारा थाना क्षेत्र के पारा गाँव के शंकरपुर निवासी वीरेन्द्र कोरी, जबकि कुरारा कस्बा निवासी अन्जू पत्नी स्व०कामता प्रसाद के खिलाफ मु०अ०सं०-320/23 धारा-302,201,34 आईपीसी के तहत दर्ज कर लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत की वजह गला दबाये जाने से दम घुटने से होना बताया गया था, जो काफी चौकाने वाला था, जिसके बाद विवेचक ने पुख्ता सबूतों के दम पर वारदात के दोनों मुल्जिमों को 11 सितम्बर 2023 की शाम ही थाना क्षेत्र के झलोखर गाँव के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, हालांकि तब से ही दोनों मुल्जिम हमीरपुर जेल में बंद हैं, वही 21 जुलाई 2025 को मृतक की पत्नी अन्जू को अदालत ने जमानत दे दी थी, जिसके चलते फिलहाल वो जेल के बाहर है। वही आपरेशन कन्विक्शन के तहत हमीरपुर की जिला अदालत के स्कालर जज मनोज कुमार राय ने इस मामले से जुड़े दोनों मुल्जिमों वीरेन्द्र कोरी सहित अन्जू को गुनाहगार मानते हुये उम्रकैद की सजा के साथ ही पच्चीस- पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना सुनाते हुये अदालत में मौजूद
मृतक की पत्नी अन्जू को पुलिस कस्टडी में लेने के साथ ही उसकी जमानत खारिज करते हुये उसे जेल भेजने के आदेश दिये। जबकि कत्ल के इस सनसनीखेज मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैक्टर श्रीप्रकाश यादव ने पूरी ईमानदारी से करने के बाद दोनों मुल्जिमों के खिलाफ अदालत में कत्ल की संगीन धारा के साथ ही सबूतों को मिटाने की धारा के साथ ही गुनाहगार को बचाने की धारा के पुख्ता सबूतों के साथ ही चार्जशीट दाखिल करदी थी। जबकि अभियोजन की तरफ से अदालत में पैरवी करते हुये डीजीसी राजेश शुक्ला ने ट्रैक्टर ड्राइवर आशिक वीरेन्द्र कोरी और उसकी महबूबा यानि मृतक की पत्नी अन्जू के खिलाफ अदालत से सख्त सजा की दरख्वास्त की थी।

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