अमूल पर 15 हजार का जुर्माना — हाथरस उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
दीपावली पर खरीदी गई खराब मिठाई से उपभोक्ता को मिला न्याय, अमूल को 30 दिन में भुगतान का आदेश

जन एक्सप्रेस हाथरस: हाथरस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम फैसले में अमूल कंपनी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला डॉ. राधा गर्ग नामक उपभोक्ता द्वारा दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने 26 अक्टूबर 2024 को दीपावली के अवसर पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को देने के लिए अमूल काजू कतली के पैकेट खरीदे थे।शिकायत के अनुसार, मिठाई की गुणवत्ता खराब पाई गई थी, जिस पर डॉ. गर्ग ने आयोग में मामला दर्ज कराया। सुनवाई के बाद आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए अमूल कंपनी को उत्पाद की कीमत के साथ-साथ हर्जाना और मुकदमे का खर्च अदा करने का आदेश दिया है।आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि कंपनी 30 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि उपभोक्ता को दे।एक साल बाद, दीपावली के ही मौके पर आए इस फैसले से शिकायतकर्ता को न्याय मिलने पर उन्होंने संतोष जताया।






