लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो गुनाहगारों को आठ साल की सख्त सजा

हमीरपुर, जन एक्स्प्रेस। सुमेरपुर में 9 अप्रैल 2022 को पीड़ित के घर में घुसकर सोने चॉदी के जेवरात लूटने के साथ ही घरवालों को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर देने के मामले में पीड़ित की तहरीर पर फतेहपुर के हुसैन गंज थाने के रहिमाल पुरवा निवासी पप्पू यादव पुत्र मान सिंह, सहित फतेहपुर के रेरुआ गोवर्धनपुर निवासी नाते उर्फ नाटे उर्फ शिवलाल पुत्र मेधीलाल पासी के खिलाफ मु0अ0सं0-127/22 धारा-394,413,457 भा०द०सं० के तहत मामला दर्ज किया गया था। जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत डकैती अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने पप्पू यादव पुत्र मानसिंह, जबकि नाते उर्फ नाटे उर्फ शिवलाल को गुनाहगार मानते हुये आठ– आठ साल की सख्त सजा के साथ ही आठ– आठ हजार का जुर्माना सुनाया गया। मामले की जांच तत्कालीन एस आई रोशन लाल सरोज ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी।वहीअभियोजन की तरफ से इस संगीन मामले की अदालत में जोरदार पैरवी करते हुये एडीजीसी राजेश कुमार तिवारी दोनों अभियुक्तों की सख्त सजा देने की मांग की थी।






