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न्यायालय का बड़ा आदेश: आठ जालसाजों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

जौनपुर कोर्ट ने परिवाद के आधार पर स्टेट केस दर्ज कराने का दिया आदेश, 6 फरवरी 2026 तक हाजिरी

जन एक्सप्रेस/जौनपुर: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), कोर्ट संख्या-12 जौनपुर द्वारा एक अहम आदेश पारित करते हुए आठ आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश वाद संख्या आज्ञा सं0-बी 11/2025 में प्रस्तुत परिवाद के आधार पर पारित किया गया है।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत पाया कि आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। इसके आधार पर सभी अभियुक्तों को तलब किया जाना न्यायोचित मानते हुए प्रकरण को स्टेट केस के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

इन आठ आरोपियों पर दर्ज होगा मुकदमा

  • जावेद अहमद पुत्र सल्लाउद्दीन खलील (निवासी मानी कलां)

  • मोहम्मद खुशीद पुत्र जमालुद्दीन (निवासी मानी कलां)

  • नूरुन निशा पत्नी अंसार (निवासी मानी कलां)

  • बेलाल उर्फ बलाउद्दीन पुत्र जमालुद्दीन (निवासी मानी कलां)

  • मोहम्मद अलकमा खान पुत्री अब्दुल रफीक (निवासी सुम्बुलपुर)

  • तस्मा खातून पत्नी मोहम्मद अजीज (निवासी सुम्बुलपुर)

  • मोहम्मद जाफिर पुत्र हाजी जमील (निवासी छित्तेपुर, आजमगढ़)

  • फखरे आलम पुत्र अब्दुल हमीद (निवासी छित्तेपुर, आजमगढ़)

इन धाराओं में मुकदमा दर्ज

न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्तों को निम्न धाराओं के अंतर्गत तलब किया गया है—

  • धारा 419 – छल द्वारा प्रतिरूपण

  • धारा 420 – धोखाधड़ी

  • धारा 468 – धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी

  • धारा 471 – जाली दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग

  • धारा 504 – जानबूझकर अपमान

  • धारा 506 – आपराधिक धमकी

  • धारा 120-बी IPC – आपराधिक षड्यंत्र
    (नई विधि के अनुरूप: बीएनएस की धारा 352, 351, 61-2 से संबद्ध)

न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को समन जारी कर 06 फरवरी 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश जिले में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त न्यायिक रुख का संकेत माना जा रहा है।

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