तेईस साल बाद गौ हत्या के दोषी को 23 दिन की सजा, 700 रुपये जुर्माना | हमीरपुर कोर्ट का फैसला

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर: करीब तेईस साल पुराने गोवध मामले में हमीरपुर की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। वर्ष 2003 में दर्ज इस मामले में अभियुक्त साबिर पुत्र मुन्ना खां निवासी खालेपुरा को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 23 दिन की सजा (जेल में बिताई अवधि) और 700 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर 2003 को सदर कोतवाली क्षेत्र के खालेपुरा में पुलिस ने अभियुक्त को गाय काटकर उसका मांस बेचने के इरादे से मार्शल गाड़ी में लोड करते समय पकड़ा था। इस संबंध में सदर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 698/2003 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच तत्कालीन एसआई सहदेव सिंह ने पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं अभियोजन की ओर से एपीओ रणविजय सिंह ने पैरवी की।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।






