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नरेन्द्र निषाद को पत्नी हत्या का दोषी मानते हुए डकैती अदालत ने दी कड़ी सजा

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर: ललपुरा थाना क्षेत्र के टीकापुर के डांडीपुर गांव में करीब पांच साल पहले 3 जुलाई 2020 को ईंट, फावड़ा मारकर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले गुनहगार पति को डकैती अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने उम्रकैद की सजा के साथ ही सुनाया दस हजार का जुर्माना। वही अभियोजन की तरफ से इस मामले की पैरवी करते हुये एडीजीसी राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि ललपुरा थाने के ग्राम डांडीपुर मजरा टीकापुर निवासी मृतक महिला के भाई चरन सिंह पुत्र राम बालक ने ललपुरा थाने में 3 जुलाई 2020 को दी अपनी लिखित तहरीर में कहा था कि उसकी 32 वर्षीय बहन ललिता की शादी कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के भरतौली निवासी नारेन्द्र निषाद पुत्र बिन्द बाबु निषाद के साथ करीब 14 साल पहले हुई थी, शादी के बाद से ही उसका जीजा आये दिन उसकी बहन को मारता पीटता था, जिसके चलते उसकी बहन चार- साढे चार पहले अपने गांव में आकर रहने लगी थी, जबकि उसका जीजा कभी कभार गांव आया करता था

हालांकि मेरे भाई मूलचन्द की शादी में मेरा जीजा भी आया था,और बिदाई वाले दिन जीजा ने मेरी बहन को पीटने के बाद उसका मोबाइल छीनकर अपने साथ ले गया था, और बहन को पीटने के एक दिन बाद मेरा जीजा रात 10 बजे दोबारा गांव वापस आया था, जबकि उस वख्त मेरी बहन दूसरे घर में अपने बडे लडके अंकुश के साथ हाते में चार पाई पर लेटी थी, तभी जीजा नरेन्द्र ने वहां पहुंचकर मेरी बहन ललिता के सर पर ईंट और फावडे से चोट पहुंचाकर उसे जान से मार दिया था , और मौके से भाग निकला, जबकि इस वारदात को मेरे भांजे अंकुश ने अपनी आंखों के सामने होते देखा था, सुबह होकर मेरे पिता जब हाते के अन्दर पहुंचे तो उन्होंने मेरी बहन को मरा पाया था। उसके बाद मैंने गांव के ही राम सिंह से प्रार्थना पत्र लिखवाकर ललपुरा थाने में तहरीर देकर जीजा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी।

जिसके बाद ललपुरा पुलिस ने मेरे घर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेने के साथ ही मौके से आला कत्ल फांवडा, ईंट और खून से सना तकिया बिस्तर बरामद करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था। जबकि ललपुरा पुलिस ने तहरीर के आधार पर कानपुर देहात के थाना मूसानगर क्षेत्र के ग्राम भरतौली निवासी मृतक महिला के पति नारेन्द्र निषाद पुत्र इन्द्रबाबू निषाद के खिलाफ मु0अ0सं0-84/2020 धारा-302 आईपीसी के तहत कत्ल का संगीन मामला दर्ज किया गया था। वही आपरेशन कन्विक्शन के तहत डकैती अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम नारेन्द्र निषाद को कत्ल की वारदात का गुनहगार मानते हुये उम्रकैद की सख्त सजा के साथ ही 10 हजार का जुर्माना सुनाया। जबकि इस सनसनीखेज मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैक्टर दुर्गविजय सिंह ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर मुल्जिम को सख्त सजा देने की मांग की थी।

 

 

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