तेल बिक्री पर नए नियम लागू, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों के बीच प्रशासन अलर्ट, डिब्बे में सिर्फ 5 लीटर डीजल

जन एक्सप्रेस।महराजगंज। जनपद में पेट्रोल–डीजल की लंबी कतारों और कृत्रिम संकट की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के साथ संबंधित अधिकारियों की बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है तथा अफवाह फैलाकर या अवैध भंडारण कर संकट पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए कि डीजल–पेट्रोल के अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अब पेट्रोल पंपों पर डिब्बे में अधिकतम केवल पांच लीटर डीजल ही दिया जाएगा। साथ ही बिना नंबर प्लेट अथवा संदिग्ध वाहनों को पेट्रोल–डीजल देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीएम ने चेतावनी दी कि निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन देने या बिना नंबर वाले वाहनों को तेल उपलब्ध कराने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जनपद के सभी पेट्रोल पंपों के संचालन का समय भी निर्धारित कर दिया है। निर्देशानुसार सभी पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही तेल की बिक्री करेंगे। तय समय के बाद बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने सीमावर्ती थाना प्रभारियों को अवैध ईंधन बिक्री और कालाबाजारी पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध भंडारण और काला बाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाते हुए सभी तहसीलों में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने रात्रिकालीन निगरानी बढ़ाने तथा अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई करने को कहा।






