पंजाब में लेक्चरर से प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति से संबंधित आदेश लिए जाएंगे वापस, एनसीएससी को किया सूचित
नई दिल्ली। पंजाब सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने गुरुवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को एक हलफनामा सौंपकर सूचित किया कि लेक्चरर की प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति संबंधी आदेश वापस लिए जाएंगे।
नई दिल्ली में गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने आयोग को जानकारी दी कि शिक्षा विभाग ने लेक्चरर को प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत करने के संबंध में 29 नवंबर 2022 को आदेश जारी किया था जिसे एनसीएससी के निर्देश के मद्देनजर वापस लेगा।
एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने शिक्षा विभाग को सभी संबंधित एस.सी. संस्थाओं के साथ उनकी शिकायतों को हल करने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया । साथ ही उन्होंने विभाग को आदेश दिए कि पहले आरक्षण रजिस्टर, रोस्टर रजिस्टर तैयार करे, उसके बाद उसके आधार पर लेक्चरर, हेडमास्टर, वोकेशनल लेक्चरर, प्रिंसिपल की वरिष्ठता सूची बना एनसीएससी को दिखाए।
गौरतलब है कि पंजाब की कई सारी अनुसूचित जाति संस्थाओं ने लेक्चरर से प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण नीति को लागू नहीं करने के संबंध में एनसीएससी को शिकायत की थी।