व्यापारी दुर्घटना बीमा व रिटर्न फाइलिंग को लेकर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
जन एक्सप्रेस/संवाददाता
बाराबंकी। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी के साथ दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार को वाणिज्य कर विभाग की ओर से 10 लाख रुपए की बीमा राशि मदद के तौर पर दी जाती है। जिसको लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम बुधवार को शहर के वाणिज्य कर कार्यालय में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सहायक आयुक्त रेनू सिंह ने दुर्घटना बीमा योजना एवं रिटर्न फाइलिंग के विषय में गहनता से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी इस योजना का लाभ ले सकता है।
इसके लिए उसको जीएसटी प्रमाण पत्र, उच्चाधिकार प्रमाण पत्र सहित मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जोकि सरलता से ऑनलाइन दर्ज हो जाता है। जिसके बाद वाणिज्य कर विभाग की ओर से मृतक व्यापारी के पीड़ित परिवारी जनों के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त ने व्यापारियों को रिटर्न फाइलिंग से संबंधित समाधान योजना के बारे में जानकारियां दी।
इस मौके पर उपायुक्त व कार्यालयाध्यक्ष अनिल कुमार कनौजिया, उपायुक्त विकास कुमार सेठ, सहायक आयुक्त वंदना सिंह, सहायक आयुक्त प्रवीण सिंह, व्यापारी प्रदीप जैन, रोहिताश्व दीक्षित, सत्यपाल सिंह, हसन अब्बास, राजीव गुप्ता, रविनन खजांची,बृजेश वैश्य, विनोद गाबा, प्रभात वर्मा उपस्थित रहे।