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बरसठी थाना परिसर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जन एक्सप्रेस/जौनपुर: बरसठी थाना परिसर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रोबेशन कार्यालय के तत्वावधान में किया गया, जिसका संकल्प संदेश रहा—
“जौनपुर ने ठाना है, जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाना है।”

कार्यक्रम में थाना क्षेत्र समन्वयक अधिकारी शिवम सिंह ने बताया कि बालिका की न्यूनतम वैवाहिक आयु 18 वर्ष एवं बालक की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह कराना अपराध एवं दंडनीय है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, वर्ष 2007 से प्रभावी है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बाल विवाह की सूचना कोई भी व्यक्ति पुलिस को दे सकता है, सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। बाल विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानसिक विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। 18 वर्ष से कम उम्र में शारीरिक संबंध की स्थिति में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

बाल विवाह की सूचना देने के लिए डायल 112, 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) अथवा प्रशासन को सूचित करने की अपील की गई।

इस अवसर पर थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि थाना जनता के लिए हमेशा खुला है और बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान नारी सशक्तिकरण अभियान फेज-5 के अंतर्गत साइबर अपराध जागरूकता भी दी गई। साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की अपील की गई।

कार्यक्रम में पुलिसकर्मी, चौकी प्रभारी, समाजसेवी एवं ग्राम प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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