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मासूम को अगवा कर दुष्कर्म के बाद कत्ल के गुनाहगार को उम्रकैद की सजा के साथ ही हुआ 66 हजार का जुर्माना

जन एक्स्प्रेस/हमीरपुर: मौदहा के रागौल में 26 जून 2020 को सोते वख्त आठ साल की मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने के साथ ही कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे को उम्रकैद की सजा के साथ ही सुनाया गया 66 हजार का जुर्माना। इस दिल दहलाने वाली वारदात के बाद आठ साल की मृतक मासूम की माँ की तहरी र पर मौदहा पुलिस ने दरिंदगी करने वाले मौदहा के रागौल निवासी अभियुक्त संतोष कोरी पुत्र राजाराम कोरी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या-266/20धारा-363,342,376एबी,302,201आईपीसी सहित 6 पाक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था। जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत पाक्सो अदालत की स्कालर जज ने अभियुक्त सन्तोष कोरी को इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के जुर्म में उम्रकैद के साथ ही जिंदगी की आखिरी सांस तक की सख्त सजा के साथ ही हुआ 66 का जुर्माना। जबकि मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैक्टर मनोज कुमार शुक्ला ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। वही अभियोजन की तरफ से अदालत में मामले की जोरदार पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह ने अभियुक्त को सख्त सजा देने की मांग की थी।

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