अपराधउत्तर प्रदेशराज्य खबरेंलखनऊ

इटौंजा पुलिस ने सोने की दुकान में लूट करने वाले तीन शातिर चोर को किया गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस/लखनऊ: लखनऊ कमिश्नरेट के उत्तरी जोन इटौंजा थाना क्षेत्र अंतर्गत थाने के सामने सर्राफा कारोबारी सत्यम शर्मा की बीते दिनों तीन नकाबपोश बदमाशों ने इटौजा थाने के ठीक तीन सौ मीटर दूरी पर राजाबाग मार्केट में सोने चांदी की दुकान में लोहे का बेलचा लेकर वहां आए और शटर तोड़कर ज्वेलरी शॉप के अंदर दाखिल हो गए और ज्वैलरी शॉप में रखी 2.5 किलो चांदी 20 ग्राम सोना और आठ हजार की नगदी चुरा फरार हो गए थे।

इटौंजा थाने के महज़ चंद क़दमों की दूरी पर मां दुर्गा नाम से ज्वेलरी शॉप की दुकान में शटर काट कर लाखों रुपए के जेवरात व नगदी लेकर फरार हो गए थे जिसकी शिकायत पीड़ित दुकानदार ने थाने में की थी तब इटौंजा इंस्पेक्टर मारकंडे यादव ने व्यापारियों को जुबान दीं थी कि तीन दिन के अंदर इस चोरी कांड का खुलासा करूंगा। आपको बताते चले कि शनिवार दोपहर में इटौंजा थाना प्रभारी निरीक्षक मार्कंडण्य यादव मय पुलिस टीम के साथ एडीसीपी महानगर कार्यालय पहुंचे, जहां पर एडीसीपी जितेन्द्र दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इटौंजा में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी करने वाले अपराधियों का पर्दाफाश किया है, जिन पर इटौंजा, महिगवां,देवा बाराबंकी अन्य थानों में कई आपराधिक लूट चोरी के मामले दर्ज हैं। वहीं एडीसीपी ने बताया कि कम उम्र के यह लड़के बहुत ही शातिर और खतरनाक चोर अपराधी हैं।

वहीं पुलिस उपायुक्त उत्तरी द्वारा त्वरित अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई थी और थाना इटौंजा स्थानीय की पुलिस टीम, सर्विलांस क्राइम टीम (डीसीपी उत्तरी) द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए साक्ष्य के आधार पर न्यू एस०आर० वीडियोज नीम चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी से 2 अभियुक्तों शिवम वर्मा पुत्र जगजीवन वर्मा नि० काशीपुरवा थाना बदसराय जनपद बाराबंकी उम्र करीब 22 वर्ष,सुभाष लोधी पुत्र राजकुमार लोधी नि० दक्षिण टोला बंकी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष को पुलिस हिरासत में लिया गया, अभियुक्तों की निशानदेही पर 1 अन्य अभियुक्त शिवराज कश्यप पुत्र मनोहर कश्यप नि० दक्षिणटोला बंकी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रही है और अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है। पुलिस ने अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन के कागज मांगे गये तो कोई कागज नहीं उपलब्ध करा सके, जिन्हे अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button