मुम्बई

शिंदे सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में की कई सारी घोषणाएं

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सोशल मीडिया अकाउंट से इस फैसले की लिस्ट शेयर की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र में पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। नए प्रस्तावित कानून के अनुसार, पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

राज्य सरकार ने राज्य में गैर-कृषि करों को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। यह भी तय किया गया है कि प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की सजा और एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संत भगवान बाबा ओस्टोड श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना, जैन समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम, बारी, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी समुदायों के लिए आर्थिक विकास निगम शामिल हैं।

कैबिनेट में क्या क्या निर्णय लिए गए

राज्य में गैर-कृषि कर पूरी तरह माफ हैं

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दौंड में बहुउद्देश्यीय ऑडिटोरियम थिएटर के लिए सरकारी भूमि

त्र्यंबकेश्वर तालुका में किकवी परियोजना के काम में तेजी लाना

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पूर्णा नदी पर दस श्रृंखला बांधों के काम में तेजी लाना; सिलोद में भूमि की सिंचाई

प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर अब दो साल की सजा और एक लाख जुर्माना

राज्य में खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में वृद्धि

राज्य में 104 और आईटीआई संस्थानों का नामांकन

संत भगवान बाबा गन्ना श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू करेंगे

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कोंकण पुणे डिवीजन के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की दो कंपनियां

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में बेहतर सेवाओं के तहत सुनिश्चित प्रगति योजना

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